सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर महिला समेत जिला जेल से पैरोल पर छोड़े गए 24 बंदी


सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर महिला समेत जिला जेल से पैरोल पर छोड़े गए 24 बंदी


कोरोना जैसी घातक महामारी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर  उन बंदियों की सुधि ली है। जो बन्दी उन धाराओं बंद है जिन धाराओं में कोर्ट द्वारा अधिकतम 7 वर्ष की सजा सुनाई जा सकती है ऐसे जेल में बंद बंदियों का सुप्रीम कोर्ट द्वारा संज्ञान लिया गया और इस महामारी के समय जेल में भी सोशल डिस्टेंस का पालन हो सके इसलिए ऐसे बंदियों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर रिहा किया जा रहा है उसी क्रम में कन्नौज की जिला जेल अनौगी से आज  दोपहर एक महिला सहित 24 लोगो को  8 हफ्तों के लिये 25 मई तक  पैरोल पर छोड़ा गया है जेल से बाहर आने और बंदियों ने रिहाई पर खुशी का इजहार किया है। जेल से बाहर निकले पैरोल पर बंदियों के चेहरे पर मुस्कान थी परंतु शासन के निर्देशानुसार पर जिले की सीमाओं को सील करने के कारण जिले से बाहर के 5 बंदी जो कि कानपुर,बिहार, फर्रुखाबाद आदि जगहों के थे जब उनको बाहर निकल कर पता चला कि उन्हें जब तक उनके घर भेजने की व्यवस्था नहीं हो पा रही है तब तक गुरसहायगंज थाना क्षेत्र में स्कूलों में बनाए गए अस्थाई आश्रय स्थल पर  रखा जाएगा इस पर उनकी छोड़े जाने की खुशी काफूर हो गई बिहार प्रदेश के बंदी सुमित कुमार पुत्र हवलदार निवासी जिला सिवान बिहार का कहना था की जब मुझे घर भेजने का व्यवस्था नहीं है तो मुझे इससे अच्छा तो दोबारा से आप लोग मुझे जेल में ही डाल दो।