नए साल के जश्न में कोरोना संक्रमण से खलल न पड़े इसके लिए आगरा पुलिस-प्रशासन 31 दिसंबर की रात सख्ती बरतेगा। आयोजन के लिए अनुमति जरूरी होगी। सौ लोगों की अनुमति होगी। ड्रोन से समारोह पर नजर रखी जाएगी। पार्टी में मुंह पर मास्क पहनना होगा। मास्क नहीं लगाने पर 500 रुपये जुर्माना होगा। सार्वजनिक स्थलों से लेकर होटल, रेस्टोरेंट और क्लब पर कड़ी नजर रखी जाएगी। शासन ने नए साल के कार्यक्रमों के लिए जिलाधिकारी और एसएसपी को दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।
जिलाधिकारी प्रभु एन. सिंह ने बताया कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए प्रोटोकॉल का पालन सबको करना पड़ेगा। बिना अनुमति कोई कार्यक्रम नहीं होगा। कार्यक्रम की पूर्व सूचना प्रशासन को देनी होगी। अनुमति देते समय आयोजकों के नाम, पते, मोबाइल नंबर व आयोजन में शामिल लोगों की सूची देनी पड़ेगी। 100 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकते। बंद जगहों पर हॉल की क्षमता के 50 फीसदी लोग ही कार्यक्रम में शामिल हो सकेंगे।
उन्होंने कहा कि नए साल का कार्यक्रम लोग सार्वजनिक स्थलों के बजाय अपने-अपने घरों में करें तो बेहतर होगा। पब्लिक एड्रेस सिस्टम और लाउड स्पीकर से इसका प्रचार कराया जाएगा। कार्यक्रम स्थलों पर ड्रोन से निगरानी और बिना मास्क पकड़े जाने पर जुर्माना होगा। इसके लिए टीमें बनाई जा रही हैं। डायल 112 के पुलिस वाहन ऐसे स्थलों पर पेट्रोलिंग करेंगे। सोशल मीडिया पर भी पुलिस-प्रशासन की नजर रहेगी।
जिलाधिकारी ने बताया कि नए साल पर 31 दिसंबर की रात दोपहिया, चार पहिया वाहनों की चेकिंग के लिए विशेष अभियान चलेगा। नशे में होने की भी जांच होगी। मॉल, रेलवे स्टेशन, मुख्य मार्ग व बाजारों में पुलिस तैनात रहेगी।
जिला प्रशासन के पास नए साल पर कार्यक्रमों की अनुमति के लिए 15 आवेदन प्राप्त हुए हैं। आयोजकों को कार्यक्रम में हैंडवॉश, फेस मास्क, सैनिटाइजर का इंतजाम करना होगा। अन्य प्रोटोकॉल का पालन करना भी अनिवार्य होगा।