न्यायाधीश और परिवार को जान से मारने की धमकी

 


उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के एक व्यक्ति ने अपर जिला जज को डाक से पत्र भेजकर एक मामले में आरोपी की जमानत मंजूर करने को कहा है। जमानत न देने पर न्यायाधीश और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई है। न्यायाधीश ने हाईकोर्ट के महानिबंधक को मामले से अवगत कराया है। महानिबंधक के आदेश पर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज की गई है। पुलिस पत्र भेजने वाले की तलाश में जुट गई है।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश मोहम्मद अहमद खान की तरफ से मुरादाबाद के मुर्कखपुर गांव निवासी फहीम पाकिस्तानी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। इसमें जज ने कहा है कि पिछले दिनों हादसा होने के बाद से वह चिकित्सीय अवकाश पर हैं। 14 दिसंबर की शाम कोर्ट के रीडर उनके आवास पर एक स्पीडपोस्ट पत्र लेकर आए। पत्र में मुरादाबाद के रहने वाले फहीम पाकिस्तानी की तरफ से भ्रष्टाचार के मामले में जेल में बंद चुन्नीलाल को जमानत देने का जिक्र करते हुए लिखा है कि चुन्नीलाल बेहद खतरनाक आदमी है। चुन्नीलाल के लिए वह कुछ भी कर सकता है। चुन्नीलाल के कहने पर ही उसने विधवा पेंशन कार्यालय में कार्यरत कंप्यूटर आॅपरेटर की हत्या कर दी थी।

न्यायाधीश को धमकी देते हुए लिखा गया है कि उन्हें किस खिड़की से गोली मारी जाएगी, इसके लिए उसने जज के मकान की खिड़कियों और दरवाजों के नाप भी मंगवा लिए है। आगे लिखा है कि अगर उन्हें खुद और अपने परिवार को जिंदा रखना है तो चुन्नीलाल की जमानत मंजूर कर दें, वरना परिवार समेत खात्मा कर दिया जाएगा। अंत में लिखा है कि काम कर दिया तो बढ़िया दावत नहीं तो नेस्तनाबूद कर देंगे। न्यायाधीश ने तहरीर में लिखा है कि उन्हें इलाज के लिए बार-बार अस्पताल जाना पड़ता है।

धमकी मिलने के बाद से वह और उनका परिवार मानसिक पीड़ा से गुजर रहेेे हैंं। न्यायाधीश ने एसएसपी से अपनी और परिवार की सुरक्षा के लिए गनर मांगा है। साथ ही एडीएम कंपाउंड स्थित अपने आवास पर सशस्त्र बल तैनात करने को कहा है। एडीजे की तहरीर पर आरोपी फहीम के खिलाफ कोतवाली में धारा 506 के तहत रिपोर्ट दर्ज की गई है। उसकी तलाश में पुलिस की टीमें मुरादाबाद समेत अन्य जगहों पर रवाना हो गई हैं।

जज को धमकी देने के मामले की रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। पत्र लिखने वाले को पकड़ने के लिए पुलिस की टीमें लगा दी गई हैं। न्यायाधीश की सुरक्षा के लिए गनर देने को पुलिस लाइन के प्रतिसार निरीक्षक को आदेश दे दिया गया है।



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