यूपी परिवहन विभाग ने जारी किया था आदेश

 



उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जाति सूचक शब्द लिखकर गाड़ी चला रहे व्यक्ति के खिलाफ नाका कोतवाली क्षेत्र में पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस ने वाहन के मालिक के खिलाफ 177 एमवी एक्ट के तहत 500 रुपए का चालान किया है। उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग के द्वारा रविवार को एक सर्कुलर जारी किया है। जाति सूचक शब्द लिखकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए गए। इसके बाद से प्रदेश के सभी जिलों में पुलिस और संभागीय परिवहन विभाग के अधिकारियों के द्वारा कार्यवाही शुरू की गई है।

लखनऊ में नाका थाना के सब इंस्पेक्टर दीपक कुमार ने वैन स्वामी पर एमवी एक्ट के तहत 177 के तहत कार्रवाई की। सब इंस्पेक्टर ने वाहन स्वामी को यह मिटा देने की चेतावनी देते हुए गाड़ी नहीं सीज की है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि, जल्द ही इस तरह की गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई का अभियान चलाकर कार्यवाही की जाएगी।

आमतौर पर लोग अपनी गाड़ियों के नेमप्लेट पर जाट, यादव, गुर्जर, क्षत्रिय, राजपूत, पंडित, मौर्य जैसे जाति-सूचक नाम लिखवा कर चलते हैं। लेकिन, अब ऐसा करने वालों पर सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। यूपी सरकार अब जातिसूचक स्टीकर लगे होने पर गाड़ियों को सीज करने की कार्रवाई करेगी। इसके साथ ही ऐसे वाहन मालिकों का चालान भी किया जाएगा।

इससे पहले केंद्र सरकार को लगातार ऐसी शिकायतें मिल रही थीं, जिसमें ये कहा जा रहा था कि गाड़ियों मे जातिसूचक स्टीकर लगाने का प्रचलन ज़्यादा है। जिसके सांकेतिक अर्थ एक-दूसरी जातियों को कमतर दिखाने के लिये भी किया जाता है।

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