चुनाव ड्यूटी में स्थायी अपंगता होने पर कर्मचारी को पांच लाख मुआवजा देने का प्रावधान


 हिमाचल प्रदेश में पंचायतीराज संस्थाओं की चुनाव ड्यूटी के दौरान अगर किसी कर्मचारी की जान जाती है तो उसके परिजनों को मुआवजा मिलेगा। राज्य चुनाव आयोग ने चुनाव ड्यूटी में जान गंवाने वाले कर्मचारियों के परिजनों को दस लाख रुपये मुआवजा देने का प्रावधान किया है।

राज्य चुनाव आयोग के अधिकारियों के अनुसार चुनाव ड्यूटी में तैनात कर्मचारी किसी कारणवश मौत होती है तो उसके परिजनों का मुआवजा देने की व्यवस्था की गई है। इसी तरह चुनाव ड्यूटी में स्थायी अपंगता होने पर कर्मचारी के लिए पांच लाख का मुआवजा देने का प्रावधान है। 

बताते हैं कि राज्य चुनाव आयोग ने वर्ष 1915 में पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव के समय कर्मचारियों के लिए मुआवजा की व्यवस्था की थी। पिछले चुनाव में चार कर्मचारियों की चुनाव ड्यूटी में मौत हो गई थी। एक कर्मचारी की किन्नौर में ड्यूटी देते हुए मौत हो गई थी।

इसी तरह अन्य कर्मचारी की चुनाव ड्यूटी में स्कूटर से जाते समय दूसरे वाहन से टक्कर लगने से मौत हो गई थी। चुनाव ड्यूटी में कुल चार की जान गई थी, जिनके परिजनों को चुनाव आयोग की ओर से मुआवजा दिया गया था।



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