जल निगम नियुक्तियों से जुड़े धांधली के मामले में आज़म खान को जमानत देने से हाईकोर्ट का इंकार



समाजवादी पार्टी के ग़द्दावर नेता आजम खान की मुश्किलें खत्म होती नहीं दिख रही हे। उत्तरप्रदेश जलनिगम नियुक्ति धांधली मामले में पूर्व कैबिनेट मंत्री और सपा सांसद आजम खान की अग्रिम जमानत याचिका को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने खारिज कर दिया है।

दरअसल 25 अप्रैल 2018 को इस मामले में आजम खान के विरूद्ध लखनऊ के एसआईटी थाने में आईपीसी की धारा,409,420,120 बी और 201 के तहत केस दर्ज हुआ था। कोर्ट ने उन्हें अग्रिम जमानत देने से स्पष्ट इनकार कर दिया है। आपको बताते चलें कि जल निगम में 1300 पदों पर नियुक्तियों से जुड़े धांधली के मामले में लखनऊ खंडपीठ ने आजम खान की अग्रिम जमानत याचिका की सुनवाई की थी। जस्टिस राजीव सिंह की सिंगल बेंच ने उक्त आदेश मोहम्मद आजम खान की याचिका पर दिया है।

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